Shimla News: हिमाचल सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के लिए चयन के कड़े नियम तय कर दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में बताया कि अति निर्धन परिवारों की पहचान दो चरणों में होगी। पहले चरण में पात्र परिवारों का बड़ा पूल बनेगा और फिर छंटनी होगी।
योजना के तहत 75 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले परिवार ही लाभ के पात्र होंगे। इसके अलावा परिवार के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता या सरकारी और निजी नौकरी में नहीं होना चाहिए। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कमाने वाले सदस्य भी शामिल होंगे।
अति निर्धन परिवारों के चयन में लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई
मंत्री ने अफसरों को चेतावनी दी कि अपात्रों को जोड़ने या पात्रों को बाहर रखने पर बीडीओ और एसडीएम पर एक्शन होगा। सभी जिलाधीशों को 30 अगस्त तक फाइनल लिस्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। उधर, विधायक जीतराम कटवाल ने सर्वे में आ रही गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई।