Chandigarh News: हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुबंधित महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने महिला अनुबंध कर्मचारियों को प्रति माह एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) देने का फैसला किया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
इस नए फैसले के लागू होने से महिला कर्मचारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब एक कैलेंडर वर्ष में मिलने वाली कुल आकस्मिक छुट्टियों की अधिकतम सीमा 10 दिनों से बढ़कर 22 दिन हो जाएगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के कल्याण को बेहतर बनाना है।
इन पदों पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र पदों की अनुबंधित महिला कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। इनमें एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लर्क, चपरासी, प्रयोगशाला परिचारक, पुस्तकालय परिचारक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। सभी को सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह लाभ दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश राज्य के सभी संबंधित संस्थानों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस निर्णय से प्रदेश के सरकारी कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहीं सैकड़ों अनुबंधित महिला कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।