कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट हुई मंजूर

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Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने समन जारी करने वाले आदेश को निरस्त करते हुए सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी।

ओडिशा के तलाबीरा-II कोल ब्लॉक आवंटन का मामला

यह पूरा मामला यूपीए सरकार के दौरान ओडिशा में स्थित तलाबीरा-II कोल ब्लॉक को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को आवंटित करने से जुड़ा हुआ है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था। इस आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लगे थे।

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ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई रिपोर्ट के बाद भेजा था समन

दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने साल 2015 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर समन जारी कर दिया था। अदालत का मानना था कि मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी समन पर रोक

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी थी कि जांच एजेंसी को कोई ठोस सबूत न मिलने के बाद भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी थी।

निधन के बाद खत्म की गई कानूनी कार्यवाही

यह अपील सुप्रीम कोर्ट में एक दशक से अधिक समय तक लंबित रही। 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निष्फल मानकर बंद कर दिया है।

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Right News Desk
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लॉ और पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता में 11 वर्ष का अनुभव

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