शिमला अदालत का बड़ा फैसला: 5.5 किलो चरस के साथ पकड़े गए दोषी को 12 साल की कड़ी कैद और 1 लाख का जुर्माना

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Shimla News: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 शिमला की अदालत ने 5.5 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

2024 में चिड़गांव पुलिस ने बरामद की थी 5.5 किलो चरस

यह मामला 24 अक्तूबर 2024 का है, जब शिमला जिला के चिड़गांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5.5 किलोग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा था। भारी मात्रा में नशा बरामद होने पर पुलिस ने एनडीपीएस कानून की धारा 20 और 29 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

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मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर 57 वर्षीय सोहन दास, निवासी उत्तरकाशी (उत्तराखंड) को दोषी ठहराया। 12 साल की जेल के साथ उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 3 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

नशे के सौदागरों को शिमला पुलिस का कड़ा संदेश

अदालत के इस फैसले पर शिमला पुलिस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नशा तस्करों के लिए एक सख्त चेतावनी है। पुलिस प्रशासन मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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