Kolkata News: पश्चिम बंगाल सरकार ने अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर शुक्रवार को सेंट्रल कोलकाता के 13 होटलों को सील कर दिया। इसके साथ ही 16 अन्य होटलों को तुरंत खाली कराने का आदेश दिया गया है, जबकि कोलकाता और जिलों के 79 होटलों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।
शिखा इन होटल अग्निकांड के बाद शुरू हुई कार्रवाई
यह सख्त कदम सेंट्रल कोलकाता के शिखा इन होटल में लगी भीषण आग के तीन दिन बाद उठाया गया है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले बीरभूम के तारापीठ में भी एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की जान चली गई थी। इन हादसों के बाद प्रशासन ने सुरक्षा जांच तेज कर दी है।
बिना फायर लाइसेंस और आपातकालीन निकास के चल रहे थे होटल
अधिकारियों के मुताबिक मिर्जा गालिब स्ट्रीट, मार्क्विस स्ट्रीट और एसएन बनर्जी रोड पर स्थित कई होटल बिना वैध फायर लाइसेंस के चल रहे थे। जांच में इमरजेंसी एग्जिट बंद मिले, वेंटिलेशन की भारी कमी पाई गई, गैरकानूनी तरीके से फ्लोर प्लान बदले गए थे और तय क्षमता से ज्यादा बिजली का उपयोग हो रहा था।
असुरक्षित होटलों के खिलाफ जारी रहेगा सख्त अभियान
राज्य के अग्निशमन मंत्री कौशिक चौधरी ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को भी नोटिस भेजे गए हैं। वहीं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्र पॉल ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वाले होटलों पर कार्रवाई जारी रहेगी और असुरक्षित पाए जाने वाले किसी भी होटल को बख्शा नहीं जाएगा।
