कंगना रनौत और विजय देवरकोंडा ने व्यक्तित्व अधिकारों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, नोटिस जारी

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Delhi News: अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने ऑनलाइन मीडिया से एआई जनरेटेड अश्लील सामग्री हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कंगना और तेलुगु अभिनेता विजय देवरकोंडा की व्यक्तित्व अधिकारों वाली अलग-अलग याचिकाओं पर प्रतिवादियों को समन जारी किए हैं और जल्द अंतरिम आदेश का भरोसा दिया है।

व्यक्तित्व अधिकारों के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल पर आपत्ति

विजय देवरकोंडा के वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि तीसरे पक्ष द्वारा अभिनेता की पहचान का अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। इसमें उनकी विशेषताओं से जुड़े सामान की बिक्री, एआई जनरेटेड सोशल मीडिया पोस्ट, भेष बदलना, भ्रामक प्रचार और अभद्र भाषा शामिल है। अदालत से इस तरह के अवैध उपयोग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।

कंगना रनौत के वकील ने अदालत में कहा कि अभिनेत्री के नाम से अश्लील ग्राफिक सामग्री, फर्जी खबरें और एआई से बने झूठे बयान फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बातें कंगना ने कभी नहीं कहीं, उन्हें भी वायरल किया जा रहा है। हालांकि, अंतरिम राहत के चरण में उन्होंने मीम्स और व्यंग्य पर रोक की मांग नहीं की है।

कई हस्तियों को पहले भी मिल चुकी है अदालत से राहत

व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई चर्चित चेहरे पहले भी उच्च न्यायालय का रुख कर चुके हैं। इनमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, श्री श्री रविशंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी, राज शमानी, पवन कल्याण और क्रिकेटर अभिषेक शर्मा शामिल हैं। इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की थी।

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