हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के ट्रांसफर नियमों में किया बड़ा बदलाव, कार्मिक विभाग ने जारी किया ऑफिस मेमो

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्य कर्मचारियों के तबादला नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने ट्रांसफर से जुड़े कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स-2013 के पैरा 16.1 में संशोधन करते हुए 25 जुलाई 2026 को ऑफिस मेमो जारी किया। इस फैसले से दूरस्थ क्षेत्रों में तैनाती के नियम स्पष्ट होंगे।

कठिन क्षेत्रों में तीन साल का रहेगा सामान्य कार्यकाल

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि कठिन, ट्राइबल, हार्ड और अति कठिन इलाकों में पोस्टिंग को लेकर भ्रम था। इसे खत्म करने के लिए नीति में बदलाव किया गया है। अब इन दुर्गम क्षेत्रों में कर्मचारियों का नॉर्मल टैन्योर 3 साल का होगा, जिसमें 2 सर्दियां और 3 गर्मियां काटना अनिवार्य होगा।

नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी लंबी छुट्टी पर रहता है तो छुट्टी की अवधि को कार्यकाल में नहीं जोड़ा जाएगा। कर्मचारी को उतनी एक्स्ट्रा अवधि वहां सेवा देनी होगी। इसके अलावा, 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को दुर्गम इलाकों में नहीं भेजा जाएगा, हालांकि यह नियम प्रमोशन पर लागू नहीं होगा।

अतिरिक्त प्रभार की सेवा को नहीं माना जाएगा कार्यकाल

शासन ने साफ कर दिया है कि केवल अतिरिक्त प्रभार के आधार पर कठिन या ट्राइबल क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की इस अवधि को नियमित सेवा नहीं माना जाएगा। इस टाइम को तय कार्यकाल में नहीं जोड़ा जाएगा और न ही किसी वित्तीय लाभ, इंसेंटिव या प्रेफरेंस के लिए गिना जाएगा।

कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव नीरज कुमार ने आदेश जारी कर सभी विभागों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और दुर्गम इलाकों में तैनात कर्मचारियों की सेवा शर्ते बिल्कुल साफ हो सकेंगी।

Right News Desk
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लॉ और पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता में 11 वर्ष का अनुभव

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