बस किराए में 29 रुपये ज्यादा लेने पर एचआरटीसी पर जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने यात्री को 50 हजार मुआवजा देने का दिया आदेश

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Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला उपभोक्ता आयोग ने बस किराए से जुड़े एक मामले में यात्री के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचआरटीसी) को 29 रुपये की अतिरिक्त वसूली पर पीड़ित यात्री को कुल 50,029 रुपये चुकाने का सख्त निर्देश दिया है।

मामला 13 अगस्त 2024 का है, जब यात्री ने एचआरटीसी बस में ऊना से हरिद्वार का सफर किया और 488 रुपये किराया दिया। अगले दिन जब वह हरिद्वार से ऊना लौटा तो कंडक्टर ने 517 रुपये मांगे। समान दूरी के बावजूद 29 रुपये अतिरिक्त लेने पर यात्री ने आयोग का रुख किया।

एचआरटीसी ने दलील दी कि बढ़ा हुआ टोल टैक्स बस टिकट मशीन में अपडेट नहीं था, इसलिए कंडक्टर ने अधिकारियों के मौखिक आदेश पर extra किराया वसूला। हालांकि, आयोग ने पाया कि निगम टोल टैक्स बढ़ने से जुड़ा कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड या एनएचएआई का नोटिफिकेशन पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहा।

जांच में यह भी सामने आया कि एचआरटीसी ने जो कागजात दिए थे, वे सुपर लग्जरी बसों से जुड़े थे, जबकि यात्री साधारण बस में था। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2024 में किराया 472 रुपये तय था। फिर भी निगम दोनों तरफ से तय रेट से ज्यादा पैसे वसूलता रहा।

आयोग ने इस वसूली को सेवा में कमी और गलत व्यापारिक व्यवहार माना। कोर्ट ने एचआरटीसी को 29 रुपये वापस करने, 30,000 रुपये मानसिक उत्पीड़न और 20,000 रुपये कानूनी खर्च के रूप में 30 दिनों के भीतर देने के आदेश दिए। आयोग ने साफ किया कि बिना मंजूरी अतिरिक्त किराया वसूलना अवैध है।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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