Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बेलिफ ग्रुप-सी पदों की नई भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता बलबीर सिंह काफी समय से बेलिफ पद पर प्रमोशन के हकदार थे। इसके बावजूद विभाग ने उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया और सीधे भर्ती प्रक्रिया जारी रखी। बेंच ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के पक्ष को सही मानते हुए इस पूरी प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
प्रमोशन की अनदेखी और नियमों के उल्लंघन पर कोर्ट सख्त
रिकॉर्ड और आरएंडपी नियमों की जांच के बाद कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की अर्जी 20 दिसंबर 2024 को बिना ठोस कारण खारिज की गई थी। यह फैसला कानूनी रूप से सही नहीं था। इससे पहले 6 नवंबर 2024 का भर्ती विज्ञापन भी सीडब्लूपी 571/2025 के बाद 29 मई 2025 को वापस लिया गया था।
हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार और अन्य सभी संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने नियमों के तहत प्रमोशन की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई अब 21 सितंबर को तय की गई है।