Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती से जुड़ा अपना हालिया फैसला वापस ले लिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि शिक्षा सचिव द्वारा 5 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना को वापस ले लिया गया है।
इस अधिसूचना के जरिए सरकार ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के उप-कैडर निर्माण योजना के पैरा-5.5 में संशोधन किया था। नई व्यवस्था में शिक्षकों से पसंदीदा स्कूलों के विकल्प मांगकर तैनाती देने का प्रावधान था। अदालत ने इस अचानक किए गए बदलाव को लेकर सरकार से जवाब तलब किया था।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि अगली तारीख तक ऐसा कोई कदम न उठाया जाए, जिससे याचिकाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचे। दोनों पक्षों की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को तय की है।
इससे पहले सरकार की योजना मेरिट के आधार पर सीबीएसई स्कूलों में नियुक्तियां देने की थी। इसके लिए शिक्षकों की योग्यता जांचने हेतु परीक्षा भी कराई गई थी। हालांकि नई अधिसूचना में विभाग शिक्षकों से विकल्प मांगकर पदस्थापना करने जा रहा था, जिस पर अब फिलहाल रोक लग गई है।
