Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रेम विवाह से नाराज होकर युवती की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या करने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रिंकू जिंदल की कोर्ट ने युवती के पिता और भाइयों समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी है।
यह सनसनीखेज वारदात दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया गूजर गांव से जुड़ी है। जुलाई 2021 में कोतवाली के पास युवती अर्चना की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार अर्चना ने गांव के ही देवेंद्र सिंह से प्रेम प्रसंग के बाद मंदिर में शादी कर ली थी।
अदालत के आदेश पर जा रही युवती पर परिजनों ने किया था हमला
शादी से नाराज होकर परिजनों ने युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट के निर्देश पर जब पुलिस अर्चना को लेकर थाने जा रही थी, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे परिजनों ने पुलिस वैन को रोक लिया। उन्होंने अर्चना पर हमला किया और चाकू से गला रेतकर उसकी जान ले ली।
वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर चंद्रपाल, कुंवरपाल, रवित और पुष्पेंद्र को दोषी ठहराया। अदालत ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न देने पर अतिरिक्त सजा होगी।