बिना मंजूरी स्कूल चलाने पर सोनम वांगचुक के संस्थान HIAL को लद्दाख प्रशासन का नोटिस, यथास्थिति बनाए रखने की चेतावनी

Share

- Advertisement -

Leh News: लद्दाख प्रशासन ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के संस्थान ‘हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख’ (HIAL) को कानूनी नोटिस जारी किया है। प्रशासन का आरोप है कि जमीन आवंटन रद्द करने का मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद बिना जरूरी मंजूरी ‘डेजर्ट फ्लावर स्कूल’ का संचालन किया जा रहा है। संस्थान की सीईओ गीतांजलि जे. आंगमो को भेजे गए नोटिस में अदालती आदेशों के तहत सख्ती से यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है।

लद्दाख प्रशासन और जाने-माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के संस्थान के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। प्रशासन ने वांगचुक के संस्थान ‘हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख’ (HIAL) को एक सख्त कानूनी नोटिस थमाया है। इस नोटिस में संस्थान प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो, जिससे अदालत में विचाराधीन मामले की सुनवाई प्रभावित हो।

बिना अनुमति ‘डेजर्ट फ्लावर स्कूल’ के संचालन का आरोप

प्रशासन और संस्थान के बीच ताजा विवाद की मुख्य वजह HIAL के तहत संचालित होने वाला ‘डेजर्ट फ्लावर स्कूल’ है। प्रशासन का कहना है कि संस्थान को दी गई जमीन के आवंटन को रद्द करने का मामला पहले से ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय (High Court) में लंबित है।

प्रशासन का आरोप है कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और वैधानिक मंजूरियां लिए बिना ही स्कूल का संचालन जारी रखा गया, जो नियमों का उल्लंघन है।

सीईओ गीतांजलि जे. आंगमो को सख्त निर्देश

यह नोटिस HIAL की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो को भेजा गया है। नोटिस के माध्यम से प्रशासन ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिया है कि अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन करते हुए मौके पर सख्ती से ‘यथास्थिति’ (Status Quo) बरकरार रखी जाए।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संस्थान की ओर से किसी भी प्रकार की ऐसी नई गतिविधि या प्रक्रिया शुरू न की जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर सीधा या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़े।

Read more

Related News