कीरतपुर मनाली फोरलेन पर अवैध रास्तों और अतिक्रमण के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, एनएचएआई को जमीनी जांच के दिए निर्देश

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Mandi News: कीरतपुर मनाली फोरलेन पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर बनाए गए अवैध कट और कब्जों के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एनएचएआई को मंडी प्रशासन द्वारा पेश आंकड़ों की जमीनी जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

सुंदरनगर और बल्ह क्षेत्र में हटाए गए कई अवैध कब्जे

अदालत में मंडी उपायुक्त के हलफनामे के अनुसार सुंदरनगर उपमंडल में 117 अवैध रास्तों में से 61 रास्ते और 43 में से 23 अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं। वहीं बल्ह क्षेत्र में 47 में से 30 अवैध कट और 21 में से 12 अवैध कब्जे हटाकर रास्ता साफ कराया जा चुका है।

सदर क्षेत्र में प्रशासन ने 10 अवैध होर्डिंग और बोर्ड हटाए हैं, जबकि अतिक्रमण और अवैध रास्तों के 51 मामले अभी भी कार्रवाई के दायरे में लंबित चल रहे हैं। सड़क सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है ताकि फोरलेन पर हादसों के खतरे को पूरी तरह टाला जा सके।

हाईकोर्ट ने एनएचएआई से जमीनी हकीकत पर मांगी ताजा रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान एनएचएआई के वरिष्ठ वकील ने पीठ को भरोसा दिया कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अवैध कब्जों को जल्द हटाया जाएगा। एजेंसी नया हलफनामा भी देगी। उधर राज्य सरकार ने बताया कि कुल्लू प्रशासन का शपथ पत्र भी आ गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

Desh Raj
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