Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जेओए आईटी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पर एसआईटी जांच का आदेश दिया है। जस्टिस अजय मोहन गोयल की कोर्ट ने मंडी एसपी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम बनाई है। इस टीम में लोक सेवा आयोग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने आरोप लगाया कि परीक्षा के नोडल अधिकारी की पत्नी का चयन हुआ है, जिससे पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो गई। विवि ने कहा कि परीक्षा एजेंसी एनएसईआईटी ने कराई थी। अदालत ने एसआईटी को 5 अक्तूबर तक रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि भविष्य के लिए पारदर्शी गाइडलाइंस बन सकें।
दिव्यांग अभ्यर्थी को स्क्राइब न देने पर आयोग तलब
जस्टिस ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की बेंच ने दिव्यांग छात्र को परीक्षा में लेखक न देने पर राज्य चयन आयोग से जवाब मांगा है। आयोग ने 15 दिन पहले आवेदन का नियम बताया, जबकि एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आया था। कोर्ट ने इस विरोधाभास पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई 2 सितंबर तय की है।
दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने भारतीय एजुकेशन सोसायटी को बड़ी राहत देते हुए डीएलएड और बीएड काउंसलिंग में प्रोविजनल शामिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संस्थान को 4 हफ्ते के भीतर अपील करने की छूट दी है। छात्रों को पहले ही बता दिया जाएगा कि उनका एडमिशन अपील के फैसले पर निर्भर करेगा।