हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में लोक प्रशासन शिक्षकों की जॉइनिंग का रास्ता साफ, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त आदेश

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षकों की जॉइनिंग पर बनी असमंजस की स्थिति को शिक्षा विभाग ने सुलझा दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल राज्य बोर्ड से संबद्धता के आधार पर इन शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता।

चयन आयोग की सिफारिश के बाद शिक्षकों की हुई है नियुक्ति

उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को नियुक्ति आदेशों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार, राज्य चयन आयोग हमीरपुर की सिफारिश पर इन शिक्षकों की नियुक्ति तय नियमों के तहत की गई है। इसलिए संबंधित अधिकारी इन्हें तुरंत जॉइनिंग देना सुनिश्चित करें।

सीबीएसई पाठ्यक्रम में विषय न होने के कारण मिला अस्थायी विकल्प

शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय शामिल नहीं है। इसी वजह से इन शिक्षकों को हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़े सरकारी स्कूलों में अस्थायी तौर पर 30 हजार रुपये मासिक मानदेय पर पांच साल के लिए तैनात किया गया है।

दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद तुरंत करानी होगी जॉइनिंग

निदेशालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियुक्ति पत्र और जरूरी दस्तावेजों की सही जांच के बाद शिक्षकों को स्कूल में पदभार ग्रहण करवाएं। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों के दायरे में आने वाले किसी भी शिक्षक की जॉइनिंग रोकने वाले संस्थान प्रमुखों पर सख्त कार्रवाई होगी।

Desh Raj
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