हिमाचल पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती: ईडब्ल्यूएस नियमों में बड़ा बदलाव, जानें किन को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पुलिस विभाग में पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल भर्ती विज्ञापनों को लेकर एक नया परिशिष्ट जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त ही रहेगी। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्रता नियमों में बदलाव किया है।

आयोग के स्पष्टीकरण के मुताबिक अब 11 जून 2019 के पुराने निर्देशों के साथ राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2026 को जारी नए नियम भी लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी योजना के तहत कार्यरत ट्रेनी या जॉब ट्रेनी के परिजनों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी से बाहर रखा गया है।

नए संशोधन के बाद जिन अभ्यर्थियों के परिवार का कोई सदस्य सरकारी योजना के तहत ट्रेनी के पद पर कार्यरत है, उन्हें ईडब्ल्यूएस वर्ग का आरक्षण नहीं मिलेगा। आयोग ने नोटिस में साफ कर दिया है कि इस बदलाव के अलावा भर्ती विज्ञापन की अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।

Right News Desk
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लॉ और पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता में 11 वर्ष का अनुभव

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