Shimla News: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को छुट्टी से ठीक पहले मिलने वाले वेतन के बराबर ही लीव सैलरी मिलेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत हुए संशोधन
राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए लीव रूल्स 1972 के नियम 56 में बदलाव किया है। इन नए नियमों को सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव हिमाचल प्रदेश संशोधन नियम 2026 नाम दिया है। यह संशोधित व्यवस्था 7 अगस्त 2024 से लागू मानी जाएगी।
देश और विदेश में पढ़ाई पर मिलेंगे भत्ते
नए नियमों के तहत कर्मचारी चाहे देश में पढ़ाई करे या विदेश में, उसे छुट्टी से पहले का पूरा वेतन मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारी को महंगाई भत्ता और तय नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता भी दिया जाएगा। भारत में रहने वाले कर्मचारियों को रूल 60 के तहत एचआरए का भुगतान किया जाएगा।
स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम कमाई का होगा समायोजन
कर्मचारी को पूरा वेतन पाने के लिए यह साबित करना होगा कि उसे कोई स्कॉलरशिप या पार्ट टाइम जॉब से सैलरी नहीं मिल रही है। यदि कर्मचारी को कोई अतिरिक्त राशि मिलती है, तो उसका समायोजन लीव सैलरी में होगा। हालांकि, यह राशि हाफ पे लीव के वेतन से कम नहीं होगी।