Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश में 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का राहत भत्ता 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस फैसले से दिव्यांगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करना पहले से अधिक आसान हो जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन की यह बढ़ी हुई दरें पहली अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। सरकार के इस कदम से प्रदेश भर के छह हजार से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
जानिए किन श्रेणियों के लाभार्थियों को मिलेगी 1,700 रुपये पेंशन
नियमों के अनुसार 70 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को पहले की तरह 1,700 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती रहेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सीपी वर्मा ने इस संबंध में गुरुवार को आधिकारिक आदेश जारी कर पूरी जानकारी साझा की।
प्रदेश सरकार ने सभी जिला कल्याण अधिकारियों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को संशोधन के तहत आवश्यक कार्रवाई तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश जारी होने से राज्य के हजारों जरूरतमंदों को आर्थिक संबल मिलेगा। प्रशासनिक स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है।
