Shimla News: जिला शिमला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों को अब पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने बैंक या डाकघर बचत खातों को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों के लिए भी नियमित अंतराल पर विभागीय पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला कल्याण अधिकारी शिमला कपिल देव शर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन माध्यम से सीधे पात्र लाभार्थियों के आधार सीडेड बैंक और डाकघर खातों में भेजा जा रहा है। पेंशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।
बिना आधार सीडिंग रुक सकती है पेंशन
जिला कल्याण अधिकारी ने सभी पेंशनधारकों से अपील की है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने बैंक अथवा डाकघर बचत खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया है, वे इसे तुरंत सुनिश्चित करें। खातों की आधार सीडिंग न होने की स्थिति में पोर्टल के माध्यम से पेंशन जारी करने में तकनीकी बाधा आ सकती है। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने से बिना किसी रुकावट के पेंशन राशि खातों में पहुंचती रहेगी।
मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए अनिवार्य नियम
विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। योजना का निरंतर लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को वर्ष में दो बार—अप्रैल और सितंबर माह में—निर्धारित दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
इन दस्तावेजों में शामिल हैं:
- सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नवीनतम छह माह का जीवन प्रमाण पत्र
- बीपीएल अथवा वैध आय प्रमाण पत्र
- सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिसमें लाभार्थी के दीर्घकालीन उपचार का स्पष्ट उल्लेख हो
लाभार्थियों को ये सभी दस्तावेज विभागीय पोर्टल himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर समयबद्ध रूप से अपलोड करवाने होंगे। जिला कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का निर्बाध लाभ लेने के लिए औपचारिकताएं समय पर पूरी करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी अथवा सहायता के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।