महाराष्ट्र में महाप्रसाद वितरण के लिए एफडीए ने जारी किए कड़े नियम, ठाणे में 11 फैक्ट्रियों पर छापेमारी

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Mumbai News: आगामी त्योहारों के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सेहत को देखते हुए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब किसी भी धार्मिक आयोजन में महाप्रसाद या लंगर बांटने से पहले आयोजकों को सात दिन पूर्व आधिकारिक पोर्टल पर सूचना देनी होगी।

महाप्रसाद और लंगर वितरण के लिए पोर्टल पर अग्रिम सूचना अनिवार्य

नए नियमों के तहत महाप्रसाद, भंडारा या सामूहिक भोजन कराने वाले आयोजकों को एफडीए के ग्रीवेंस पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म भरना होगा। यह सूचना कार्यक्रम से कम से कम सात दिन पहले संबंधित अधिकारी को देनी होगी। इसका मुख्य मकसद भोजन की गुणवत्ता जांचना और जरूरत पड़ने पर तुरंत सैंपल लेना है।

यह फैसला एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे और मुंबई के गणेश मंडलों के बीच हुई बैठक में लिया गया। बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति के नरेश दहीबावकर ने पहल का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कम समय मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिक समय मिलना चाहिए था।

ठाणे में 11 अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, भारी मात्रा में सामान जब्त

त्योहारों के मद्देनजर एफडीए ने ठाणे के शिल-दिवा रोड स्थित भास्कर कंपाउंड में 11 नमकीन फैक्ट्रियों पर छापा मारा। जांच के दौरान बेहद गंदे फर्श, चूहों का प्रकोप और दूषित माहौल मिलने पर 20.48 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया। सभी 11 इकाइयों के लाइसेंस निलंबित कर काम बंद करा दिया गया है।

Desh Raj
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