त्योहारों पर मिलावट के खिलाफ FSSAI का बड़ा एक्शन: 82 करोड़ का 3280 टन मिलावटी सामान जब्त, 52 लाइसेंस रद

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National News: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए चलाए गए देशव्यापी अभियान के दौरान 82 करोड़ रुपये मूल्य के 3,280 टन असुरक्षित खाद्य उत्पाद जब्त किए हैं। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने 52 लाइसेंस रद्द, 1,133 निलंबित और 314 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक देशव्यापी निरीक्षण अभियान संचालित किया है। 1 सितंबर से 5 नवंबर के बीच चलाए गए इस अभियान के तहत प्राधिकरण ने मानकों पर खरे न उतरने वाले और प्रतिबंधित करीब 3,280 टन खाद्य पदार्थों को जब्त किया, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 82 करोड़ रुपये आंका गया है।

जब्त किए गए उत्पादों में मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर तैयार किया गया पनीर, दूध, देसी घी और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां शामिल हैं, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर तैयार की जा रही थीं।

56 हजार से अधिक प्रतिष्ठानों का हुआ निरीक्षण

FSSAI द्वारा इंटरनेट मीडिया पर दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, त्योहारी मांग को देखते हुए देशभर में निगरानी तंत्र को अत्यधिक सक्रिय कर दिया गया था। अभियान के दौरान देश भर के कुल 56,431 खाद्य प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत सख्त प्रशासनिक कदम उठाए गए:

  • 52 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिए गए।
  • 1,133 लाइसेंसों को निलंबित किया गया।
  • 314 खाद्य प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई की गई।
  • गुणवत्ता और स्वच्छता में कमियां पाए जाने पर खाद्य कारोबारियों को सुधार के लिए 10,047 कानूनी नोटिस जारी किए गए।

मिलावटखोरी पर सख्त निगरानी जारी

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि त्योहारी सीजन के दौरान दूध, पनीर, मावा और घी जैसे संवेदनशील उत्पादों में मिलावट की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में विशेष जांच दल गठित किए गए थे।

FSSAI ने सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत निर्धारित गुणवत्ता का अनिवार्य रूप से पालन करें। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी ऐसी दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

Desh Raj
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