New Delhi News: केंद्र सरकार ने कैंसर के महंगे इलाज से राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 137 कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। यह संशोधित व्यवस्था आगामी 9 नवंबर से देशभर में प्रभावी रूप से लागू होगी।
अस्पतालों के अन्य खर्च बढ़ने की आशंका
इस कदम से दवाओं की सप्लाई कीमत और एमआरपी का भारी अंतर कम होगा। हालांकि विशेषज्ञों को आशंका है कि अस्पताल अपने नुकसान की भरपाई जांच और अन्य मेडिकल शुल्कों को बढ़ाकर कर सकते हैं। साल 2017 में स्टेंट के दाम घटने पर भी निजी अस्पतालों ने एंजियोप्लास्टी पैकेज के रेट बढ़ा दिए थे।
नई व्यवस्था ब्रांडेड और जेनेरिक समेत घरेलू और मल्टीनेशनल कंपनियों की सभी दवाओं पर समान रूप से लागू होगी। पांच लाख रुपये तक की एमआरपी वाली जीवनरक्षक दवाएं अब काफी सस्ती मिलेंगी। अधिसूचना के बाद शेयर बाजार में प्रमुख निजी अस्पताल कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है।
