New Delhi News: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें चैनलों को आतंकवाद रोधी अभियानों के सीधे प्रसारण से बचने और हिंसा वाले दृश्यों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। साथ ही प्रोग्राम कोड के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं।
प्रोग्राम कोड और प्रसारण नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क कानून के नियमों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें। अंतर-विभागीय समिति की बैठक में कई चैनलों पर अनुचित सामग्री के प्रसारण पर चिंता जताई गई थी। इसके बाद समिति ने सभी ब्रॉडकास्टर्स को तय कानूनी नियमों के तहत काम करने की सख्त सिफारिश की है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और संवेदनशील रिपोर्टिंग पर कड़ी निगरानी
एडवाइजरी में अपराध, प्राकृतिक आपदा और पीड़ित पहचान सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को केवल सहायक स्तर तक सीमित रखने की चेतावनी दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनलों पर केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
