Delhi News: खुद को हिमाचल प्रदेश में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताकर ससुर से 39 लाख रुपये ठगने की आरोपी महिला को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में साजिश की सच्चाई सामने लाने के लिए गहन जांच जरूरी है।
सीमापुरी थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपी महिला ने ससुर से किश्तों में 39 लाख रुपये ऐंठे। उसने दावा किया कि वह एडीएम बन चुकी है और ट्रेनिंग में है। इस बहाने उसने पति से दूरी बनाई और गुरुग्राम में अपने लिव-इन पार्टनर के साथ रहने लगी। उसने मुख्य सचिव के नाम से फर्जी नोटिफिकेशन भी बनाया।
ससुर को झांसे में रखने के लिए सह-आरोपी अनुपम कश्यप के जरिए ईमेल भेजे गए। इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे मिलना चाहते हैं। एक ईमेल में मौजूदा जज की पत्नी के सड़क हादसे का झूठा दावा कर फोटो भेजी गई। महिला की दलील थी कि उसे फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी।