नए लेबर कोड के तहत सैलरी नियमों में बदलाव, हर महीने की 7 तारीख तक मिलेगी तनख्वाह, जॉब छोड़ने पर 2 दिन में फुल सेटलमेंट

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Delhi News: नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के तहत वेतन भुगतान के नियमों को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाया गया है। अब हर महीने की 7 तारीख तक कर्मचारियों के खातों में सैलरी पहुंचाना कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा।

कोड ऑन वेजेज के मुताबिक मासिक आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को अगले महीने की 7 तारीख तक वेतन देना होगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, इस्तीफा देता है या बर्खास्त किया जाता है, तो कंपनी को केवल दो वर्किंग डेज के भीतर उसका पूरा हिसाब करना होगा।

सबके लिए लागू होंगे नए वेतन नियम

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पहले वेतन से जुड़े कई नियम केवल सीमित सैलरी पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होते थे। नए कोड ऑन वेजेज में यह सीमा समाप्त कर दी गई है। अब कम या ज्यादा वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को समय पर सैलरी पाने का कानूनी अधिकार मिलेगा।

अगर कोई कंपनी निर्धारित समय पर सैलरी नहीं देती या बिना अनुमति कटौती करती है, तो कर्मचारी इसकी शिकायत कर सकता है। नियमों का पालन कराने के लिए सरकार इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर तैनात करेगी। ये अधिकारी कंपनियों द्वारा समय पर वेतन भुगतान और श्रम नियमों के पालन की सीधी जांच करेंगे।

Right News Desk
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लॉ और पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता में 11 वर्ष का अनुभव

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