Shimla News: हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सर्दी-जुकाम की दवाओं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए कड़ा अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के बाद विभाग ने जिले के सभी 377 रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स को गाइडलाइंस फॉलो करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार ने 18 अगस्त को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 26ए के तहत नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) फॉर्मूलेशन के चार साल से छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।
नई गाइडलाइंस के अनुसार फार्मा कंपनियों और केमिस्ट्स के लिए पैकेजिंग, लेबल्स और प्रोमोशनल मटेरियल पर बोल्ड लेटर्स में वार्निंग लिखना अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी कफ या कोल्ड सिरप न पिलाएं।
राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर्स को स्पेशल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण करेंगी। नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी केमिस्ट के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।