दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का दिया निर्देश, एसबीआई के पूर्व अधिकारी बने लिक्विडेटर

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Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने मंगलवार (28 जुलाई) को जानकारी दी कि नियमों के लगातार उल्लंघन के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद अब इसके समापन (लिक्विडेशन) की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

आरबीआई के बयान के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई, 2026 के अपने आदेशों में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत यह निर्देश जारी किया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बैंक को पूरी तरह बंद करने की अंतिम कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है।

एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर बने ऑफिशियल लिक्विडेटर

हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरीकुमार एम. नायर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि 8 जुलाई, 2026 से ही लिक्विडेटर बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और समापन से जुड़े फैसले वही ले रहे हैं।

यह अदालती कार्रवाई आरबीआई द्वारा अप्रैल 2026 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद हुई है। उस समय केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक लगातार रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन कर रहा था, जिससे जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंच रहा था। इसके बाद आरबीआई ने बैंक को बंद कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।

पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर का हाल

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इस कानूनी कार्रवाई के बीच, शेयर बाजार में लिस्टेड इसकी पैरेंट कंपनी One 97 Communications के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। आज कंपनी का शेयर 1.43% की बढ़त के साथ 1,308 रुपये पर बंद हुआ। इस दौरान कंपनी का कुल मार्केट कैप ₹83,815 करोड़ दर्ज किया गया।

Right News Desk
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लॉ और पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता में 11 वर्ष का अनुभव

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