मंडी के झीड़ी में 33 करोड़ के फ्लाईओवर निर्माण पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, पुलिस सुरक्षा में काम शुरू करने के निर्देश

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत मंडी जिले के झीड़ी में बनने वाले 33 करोड़ रुपये के फ्लाईओवर कम अंडरपास का काम रोकने से साफ इंकार कर दिया है। अदालत ने निर्माण कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने का सख्त आदेश दिया है।

बीती 10 सितंबर को न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर रोक लगाना बिल्कुल सही नहीं है। अदालत ने मंडी जिला प्रशासन और पुलिस को काम में आ रही रुकावट दूर करने के लिए सुरक्षा देने के निर्देश दिए।

मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तब तक एनएचएआई, जिला प्रशासन और मंडी पुलिस को निर्माण की प्रगति रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होगी। बता दें कि इस फ्लाईओवर के निर्माण को रोकने के लिए पहले दायर याचिका को भी हाईकोर्ट खारिज कर चुका है।

झीड़ी में कुछ स्थानीय निवासी इस फ्लाईओवर का लगातार विरोध कर रहे हैं। लोगों का तर्क है कि इससे उनके स्थानीय व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। क्षेत्र में विरोध के चलते लोग भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और फ्लाईओवर की जगह रोटरी बनाने की मांग उठा रहे हैं।

विरोध के कारण एनएचएआई को शुरू किया गया निर्माण कार्य बीच में ही बंद करना पड़ा था। यह फ्लाईओवर फोरलेन के एक हिस्से पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बन रहा है। सुविधा न होने से रोज दुर्घटनाएं हो रही थीं, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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