चेरानेल्लूर मर्सिडीज कार दुर्घटना मामले में जज के खिलाफ नई धारा, पुलिस ने सबूत मिटाने का आरोप जोड़ा

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Kerala News: केरल के चेरानेल्लूर में मर्सिडीज कार से स्कूटर सवार को टक्कर मारकर जान लेने के मामले में पुलिस ने आरोपी नाबालिग के पिता (जज) के खिलाफ सबूत मिटाने की धारा जोड़ी है। पीड़ित परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 238 के तहत कार्रवाई की है। वहीं अदालत ने मामले की कार्यवाही ‘इन-कैमरा’ संचालित करने का आदेश दिया है।

केरल के चेरानेल्लूर में हुए चर्चित मर्सिडीज-बेंज सड़क दुर्घटना मामले में पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए एक सेवारत जज के खिलाफ नया आरोप दर्ज किया है। इस दुर्घटना में जज के 17 वर्षीय बेटे पर तेज रफ्तार लग्जरी कार से एक स्कूटर सवार को टक्कर मारने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप स्कूटर सवार की मौत हो गई थी।

पीड़ित परिवार द्वारा सबूत नष्ट करने के लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 238 जोड़ दी है। यह धारा किसी भी आपराधिक मामले में साक्ष्यों को मिटाने, नष्ट करने या गायब करने के अपराध से संबंधित है।

पीड़ित परिवार के आरोपों के बाद क्राइम ब्रांच को मिली जांच

हादसे में जान गंवाने वाले 55 वर्षीय जयबालकृष्णन के परिजनों ने आरोप लगाया था कि घटना के तत्काल बाद कानूनी शिकंजे से बचने के लिए साक्ष्यों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करने और बदलने का प्रयास किया गया था।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर इस पूरे प्रकरण की जांच स्थानीय पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। क्राइम ब्रांच अब दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद परिस्थितियों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गहनता से पड़ताल कर रही है।

सेशंस कोर्ट में बंद कमरे में होगी आगे की अदालती कार्यवाही

इस बीच, एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आगे की सभी न्यायिक कार्यवाहियां ‘इन-कैमरा’ (बंद कमरे में) आयोजित की जाएंगी। अदालत ने यह निर्णय मामले की विशिष्ट प्रकृति, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण कानूनी साक्ष्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। इसके अलावा, मामले के संचालन के तौर-तरीकों को लेकर अभियोजन पक्ष और पीड़ित परिवार के बीच मतभेद भी सामने आए हैं।

हाई कोर्ट ने मिनी कूपर हादसे में मांगा जवाब

एक अन्य संबंधित घटनाक्रम में, समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक अलग सड़क हादसे में जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने मिनी कूपर कार दुर्घटना मामले के एक सह-आरोपी द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है। उल्लेखनीय है कि उस दुर्घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।

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