Khunti News: खूंटी के व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और अपहरण के चर्चित मामले में चार आरोपियों को सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने मुख्य आरोपी शहबाज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि तीन अन्य दोषियों को पॉक्सो कानून और अन्य धाराओं में कड़ी सजा सुनाई गई है।
अदालत ने सह-आरोपी हसनैन अंसारी को पॉक्सो अधिनियम के तहत 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं मिराज अंसारी को सात वर्ष और तनीषा परवीन को पांच वर्ष के कारावास की सजा मिली है। यह मामला 24 दिसंबर 2023 का है, जब चर्च से लौट रही 14 वर्षीय छात्रा को आरोपियों ने चाकू दिखाकर अगवा कर लिया था।
नाबालिग छात्रा का चाकू दिखाकर किया गया था अपहरण
पीड़िता के पिता के बयान पर तपकरा थाने में केस दर्ज किया गया था। आरोप के अनुसार शहबाज खान और हसनैन अंसारी मोटरसाइकिल से पहुंचे और छात्रा के दोस्त को डराकर भगा दिया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को चंचलाघाघ ले गए, जहां मुख्य आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और सह-आरोपी ने दुष्कर्म का प्रयास किया था।
बाद में मुख्य आरोपी छात्रा को घर छोड़ने का झांसा देकर अपने आवास पर ले गया और दोबारा दुष्कर्म किया। अभियोजन के अनुसार घर में मौजूद मिराज अंसारी और तनीषा परवीन ने पीड़िता को सहायता देने के बजाय डराया और धमकाया। किसी तरह घर पहुंचकर पीड़िता ने पूरी आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ।
अदालत में 12 गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला
अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अंजू कच्छप ने अभियोजन का पक्ष मजबूती से रखा। मामले में कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने 27 जुलाई को सभी चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था और अब सजा का ऐलान कर पीड़िता को न्याय दिलाने का काम किया है।