दिशा सालियन केस: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए गंभीर सवाल, प्रक्रिया को बताया बेकार

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Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की जांच प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने जांच में कई अनसुलझे सवालों को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और पुलिसिया कार्रवाई को बेकार बताया।

दिशा सालियन की मौत 8 जून 2020 को मलाड की एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने पर हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताकर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की थी। हालांकि, उनके पिता सतीश सालियन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया है।

सीआरपीसी 174 के तहत जांच पर उठाए सवाल

जस्टिस एस.वी. कोटवाल और जस्टिस आर.आर. भोसले की बेंच ने सुनवाई के दौरान सीआरपीसी की धारा 174 के तहत दोबारा शुरू की गई जांच पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि कई वर्षों तक चली इस प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है और पुलिस चाहे तो मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है।

अदालत ने क्राइम सीन की जांच, सीसीटीवी फुटेज की कमी और गवाहों के बयानों में विसंगतियों की ओर भी इशारा किया। नियमों के अनुसार दो डॉक्टरों द्वारा पोस्टमॉर्टम होना चाहिए था, जबकि यहां केवल एक डॉक्टर ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी।

राज्य सरकार द्वारा याचिका में चार साल की देरी पर सवाल उठाने पर अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह नेताओं के बयानों पर नहीं, बल्कि बेटी खोने वाले एक पिता के दर्द और उचित कानूनी जांच की मांग पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

Desh Raj
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