ट्रैफिक चालान के नियमों में बड़ा बदलाव, अब घर बैठे ऐप से भरें जुर्माना और दर्ज करें शिकायत

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Delhi News: गाड़ी चालकों को परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी राहत दी है। अब चालान भरने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन मालिक घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से नेक्स्ट जेन एम परिवहन ऐप के माध्यम से आसानी से चालान का भुगतान कर सकेंगे।

तकनीकी खामी या गलतफहमी से कटा चालान रद्द कराने का विकल्प भी मिलेगा। वाहन मालिक चालान कटने के 45 दिनों के भीतर ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस विभाग की कमेटी मामले की जांच करेगी और सही पाए जाने पर आपका चालान तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

यदि पुलिस कमेटी आपकी शिकायत खारिज करती है, तो फैसले के 30 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा। समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुल पेनल्टी राशि का 50 प्रतिशत पैसा अग्रिम तौर पर जमा करना अनिवार्य होगा।

समय पर जुर्माना न भरने पर चालान सीधे आपकी गाड़ी के आरसी से लिंक हो जाएगा। जब तक पुराने चालानों का भुगतान नहीं होगा, तब तक आप गाड़ी को बेच नहीं सकेंगे। न ही आरसी या एनओसी से जुड़ा कोई दूसरा काम करा पाएंगे। इस व्यवस्था से समय और पैसा बचेगा।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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