हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के वेतन और पेंशन नियमों में संशोधन, अध्यक्ष को मिलेंगे 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और पेंशन नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत आयोग के अध्यक्ष का मूल वेतन 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह तय हुआ है। वहीं सदस्यों को 1,82,200 रुपये से 2,24,100 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा।

कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव केके पंत के जरिए इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। नई व्यवस्था के तहत तय शर्तें पूरी करने वाले अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने पर आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा। यह सुविधा नए अधिकारियों के लिए है।

2016 से लागू माने जाएंगे नए नियम

सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इसके तहत लोक सेवा आयोग सदस्य नियम, 1974 के नियम नौ में संशोधन किया गया है। संशोधित वेतन नियमों को 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी माना जाएगा। पुराने पेंशनधारकों को तय अधिसूचना के अनुसार ही भुगतान मिलता रहेगा।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाने पर अंतिम आहरित वेतन को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में वेतन और पेंशन को मिलाकर कुल मासिक राशि 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

हर साल की सेवा पर बढ़ेगी पेंशन

अध्यक्ष को प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 8,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन वृद्धि मिलेगी। अधिकतम पेंशन 48,000 रुपये प्रतिमाह तय की गई है। सदस्यों को हर साल 7,500 रुपये मासिक वृद्धि और अधिकतम 45,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस पेंशन राशि में हर साल छह प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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