दिशा सालियन मौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए

Share

- Advertisement -

Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को एफआईआर दर्ज करने और मृतका के पिता सतीश सालियन का बयान लेने को कहा है। हालांकि, पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी को आरोपी नहीं बनाया जाएगा।

मुंबई पुलिस को सभी दस्तावेज तुरंत सौंपने के निर्देश

जस्टिस सारंग कोतवाल और रंजीतसिंह राजा भोंसले की बेंच ने मुंबई पुलिस को सभी कागजात तुरंत सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच में मामला न बनने पर एजेंसी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। इसके अलावा, पिता को उस रिपोर्ट को चुनौती देने की पूरी छूट रहेगी।

दिशा सालियन की मौत 8 जून 2020 को मलाड की एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने पर हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी। उनके पिता ने इस पर गहरा शक जताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हत्या और साजिश का गंभीर आरोप लगाया था।

सतीश सालियन की याचिका और निष्पक्ष जांच की मांग

याचिकाकर्ता सतीश सालियन ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई और प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए साजिश रची गई। उन्होंने इस मामले में शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी। वहीं, आदित्य ठाकरे ने इन सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया था।

हाई कोर्ट के आदेश पर पिता सतीश सालियन ने भावुक होकर न्याय व्यवस्था का आभार व्यक्त किया। दिशा सालियन ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर के तौर पर भी कार्य किया था। सुशांत मामले में भी केंद्रीय एजेंसी जांच कर चुकी है, जिस पर कोर्ट का फैसला अभी बाकी है।

Desh Raj
Desh Raj
Please wait....

Read more

Related News