मंडी के पद्धर में छात्राओं से अशोभनीय हरकत के आरोपी शिक्षक पर गिरी गाज, निलंबित; पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला स्थित उपमंडल पद्धर के एक प्राथमिक स्कूल में छात्राओं से अशोभनीय हरकत के आरोप में जेबीटी शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मामले की जांच पूरी होने तक उसका मुख्यालय जैदेवी तय किया है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला अंतर्गत पद्धर उपमंडल के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में तैनात जेबीटी शिक्षक पर छात्राओं के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार और अशोभनीय हरकतें करने का मामला सामने आया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उधर, पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक जांच शुरू कर दी है।

प्रशिक्षण शिविर के दौरान छात्राओं ने बताई आपबीती

यह मामला तब प्रकाश में आया जब आरोपी शिक्षक पिछले सप्ताह एक विभागीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने स्कूल से बाहर गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में स्कूल में अस्थायी तौर पर प्रतिनियुक्ति (डैपुटेशन) पर दूसरा शिक्षक भेजा गया था। आरोपी की गैर-मौजूदगी में पीड़ित छात्राओं ने हिम्मत जुटाकर नए शिक्षक को अपने साथ हो रहे अशोभनीय व्यवहार की जानकारी दी। शिक्षक ने तुरंत यह बात परिजनों के संज्ञान में लाई, जिसके बाद अभिभावकों ने चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

चाइल्ड हेल्पलाइन के बयानों के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

शिकायत मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम विद्यालय पहुंची और पीड़ित छात्राओं के साथ-साथ उनके अभिभावकों से बातचीत कर बयान दर्ज किए। प्रारंभिक बातचीत में छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार की पुष्टि होने के बाद टीम ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पोक्सो एक्ट की धारा 10 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विभाग की सख्त कार्रवाई, जैदेवी मुख्यालय में उपस्थिति के निर्देश

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी ने आरोपों को बेहद गंभीर मानते हुए आरोपी शिक्षक के निलंबन आदेश जारी कर दिए। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक को वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया है और उसे प्रारंभिक शिक्षा खंड अधिकारी सुंदरनगर-2 के मुख्यालय जैदेवी में दैनिक रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, आरोपी को आधिकारिक दस्तावेज, रजिस्टर और विद्यालय की संपत्ति का प्रभार 10 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया गया है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी अगली कानूनी कार्रवाई

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी सुनील दत्त ने बताया कि शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में पुलिस मामले की विस्तृत तफ्तीश कर रही है। आरोपों की वैधानिक पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी, जिसके आधार पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार आगामी विभागीय व प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Right News Desk
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