Shimla News: हिमाचल प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों को सेवाकाल पूरा होने पर नियमित होने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण में किसी तरह की लेटलतीफी स्वीकार नहीं की जाएगी।
31 मार्च और 30 सितंबर को जारी होंगे नियमितीकरण के आदेश
राज्य सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार हर साल 31 मार्च और 30 सितंबर को दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। विभागीय देरी रोकने के लिए तय तारीखों के तुरंत बाद आदेश जारी किए जाएंगे। इस फैसले से लगभग 1500 अनुबंध कर्मियों और दैनिक वेतनभोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
मुख्य सचिव ने विभागों को समयबद्ध प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश
प्रदेश के मुख्य सचिव केके पंत ने सभी प्रशासनिक विभागों को समयसीमा के भीतर फाइल वर्क और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के सख्त आदेश दिए हैं। शासन स्तर पर निगरानी तेज होने से अब कर्मचारियों को महीनों लंबा इंतजार नहीं करना होगा और प्रक्रिया समय पर पूरी होगी।