Delhi News: दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ‘सुनियो 2.0 – वन प्लस सेवन’ स्कीम शुरू की है। यह टैक्स माफी योजना 29 सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके तहत करदाताओं को बिना किसी ब्याज और जुर्माने के बकाया टैक्स चुकाने का अवसर मिलेगा।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टैक्सपेयर्स को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के साथ पिछले सात फाइनेंशियल ईयर (2019-20 से 2025-26) के लिए मूल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा। इन कुल आठ सालों का पूरा टैक्स चुकाने पर 2019-20 से पहले का सारा बकाया टैक्स, ब्याज और पेनल्टी नियमों के तहत पूरी तरह माफ कर दी जाएगी।
पांच लाख से अधिक देनदारी पर किस्तों में भुगतान की सुविधा
एमसीडी ने उन करदाताओं को पार्ट-पेमेंट की राहत दी है, जिनकी कुल टैक्स देनदारी 5 लाख रुपये या उससे अधिक है। पात्र प्रॉपर्टी मालिक तय शर्तों के आधार पर स्कीम की समय-सीमा के भीतर बराबर किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सपेयर्स गलत असेसमेंट को दो महीने या स्कीम खत्म होने से पहले ठीक करवा सकते हैं।
अदालतों में लंबित प्रॉपर्टी टैक्स विवादों में उलझे लोग भी इस माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें नियमों के तहत एक अंडरटेकिंग देनी होगी और कोर्ट से अपना केस वापस लेना होगा। मेयर प्रवेश वाही ने सभी करदाताओं से 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हेल्पलाइन और कैंप शुरू
नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने +91-7065064988 पर एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। एमसीडी जोनल स्तर पर आरडब्ल्यूए, ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, मार्केट एसोसिएशन और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से विशेष कैंप भी लगा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग समय रहते योजना से जुड़कर लाभ उठा सकें।