Indore News: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने मेघालय सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सोनम को तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का कड़ा निर्देश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि यदि तय समय में सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो आरोपी महिला दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट ने 30 जून को गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामी मानते हुए जमानत बरकरार रखी थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में रखीं मजबूत दलीलें
मेघालय सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि केवल टाइपिंग की मामूली गलती से धारा 103 की जगह 403 दर्ज हो गई थी। इस छोटी सी तकनीकी खामी के आधार पर बेल नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोपी के फरार होने की आशंका जताते हुए मर्डर की पूरी साजिश के सबूत पेश किए।
हनीमून के दौरान पति की हत्या का आरोप और गाजीपुर में सरेंडर
जांच के मुताबिक सोनम अपने पति को हनीमून के दौरान मेघालय की सुनसान पहाड़ियों में ले गई थी। वहां प्रेमी द्वारा भेजे गए तीन लोगों की मदद से पति की हत्या कर दी गई और शव खाई में फेंक दिया गया। बाद में प्रेमी की सलाह पर आरोपी महिला ने गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।