ऊना में दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी, प्रशासन ने जारी किए कड़े सुरक्षा दिशानिर्देश

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Una News: दिवाली के त्योहार पर आम जनता की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने के लिए ऊना जिला प्रशासन ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि जिले में केवल हरित पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल की ही अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन के आदेश के मुताबिक पटाखों की अस्थायी दुकान लगाने के लिए संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेना अनिवार्य रहेगा। बिना आधिकारिक अनुमति के कोई भी कारोबारी पटाखों का स्टॉक या सेल नहीं कर सकेगा। सभी दुकानदारों को तय सुरक्षा नियमों और फायर सेफ्टी मानकों का पूरी गंभीरता से पालन करना होगा।

एसडीएम तय करेंगे बिक्री के लिए सुरक्षित स्थल

जिला मजिस्ट्रेट ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में हरित पटाखों की बिक्री के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित कर सूची जारी करें। इन बिक्री केंद्रों पर ध्वनि प्रदूषण और एयर क्वालिटी से जुड़े सरकारी नियमों का पालन कराना अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रशासन को वायु गुणवत्ता पर लगातार नजर रखनी होगी।

कारोबारियों की सुविधा के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है। विक्रेता ई-जिला पोर्टल पर जाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्विस के माध्यम से अस्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समय रहते आवेदन करने वाले योग्य व्यापारियों को ही तय नियमों के तहत स्टॉल लगाने की मंजूरी दी जाएगी।

स्टॉलों के बीच तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य

बाजारों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर का सुरक्षित फासला रखना जरूरी किया गया है। इसके अलावा किसी भी संरक्षित स्थल या संवेदनशील इमारत से पटाखों के स्टॉल की दूरी कम से कम पचास मीटर होनी चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय हादसे को समय रहते रोका जा सके।

Desh Raj
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