हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया ओपीएस में शामिल होने का मौका, 31 अक्टूबर 2026 तक कर सकेंगे आवेदन

Share

- Advertisement -

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का चयन करने का एक नया मौका दिया है। 15 मई 2003 से पहले जारी विज्ञापनों से भर्ती हुए कर्मचारी अब 31 अक्टूबर 2026 तक ओपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिला एक और मौका

हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग ने इस संबंध में 9 जुलाई 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया है। सरकार ने साफ किया है कि पात्र कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत आने के लिए यह एकमुश्त विकल्प दिया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम माना जाएगा और इसके बाद बदलाव का अवसर नहीं मिलेगा।

पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित की गई शर्तें

राज्य सरकार ने अप्रैल 2023 में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया था। इसके बाद से ही कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि जिन पदों का विज्ञापन 15 मई 2003 से पहले निकला था, उन्हें भी ओपीएस का लाभ दिया जाए। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का अध्ययन करने के बाद हिमाचल सरकार ने इस मांग को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है।

31 दिसंबर 2026 तक जारी होंगे पुरानी पेंशन योजना के आदेश

कर्मचारियों द्वारा आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच करेगा। पात्रता पूरी होने पर 31 दिसंबर 2026 तक ओपीएस में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जो कर्मचारी 31 अक्टूबर 2026 तक अपना विकल्प नहीं देंगे, वे वर्तमान में लागू एनपीएस व्यवस्था में ही बने रहेंगे।

28 फरवरी 2027 तक बंद कर दिए जाएंगे एनपीएस अकाउंट्स

सरकार के नए निर्देशों के अनुसार ओपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के एनपीएस खाते 28 फरवरी 2027 तक पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन कर्मचारियों को जीपीएफ की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों के वेतन से काटा गया अंशदान ब्याज सहित उनके जीपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

सरकार के अंशदान का ऐसे किया जाएगा पूरा समायोजन

वित्त विभाग ने एनपीएस में जमा राशि के एडजस्टमेंट की प्रक्रिया भी तय कर दी है। कर्मचारी के अंशदान का पैसा जीपीएफ में जाएगा, जबकि सरकार द्वारा दिए गए योगदान और निवेश के लाभांश का समायोजन सरकारी खातों में किया जाएगा। राज्य में 15 मई 2003 को ओपीएस बंद करके अगस्त 2006 में एनपीएस लागू किया गया था।

Right News Desk
Right News Desk
लॉ और पत्रकारिता स्नातक, पत्रकारिता में 11 वर्ष का अनुभव

Read more

Related News