मंडी और सुंदरनगर की विशेष अदालत का फैसला, नशा मामलों में युवती को मिली जमानत और युवक बरी

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की विशेष अदालत ने नशा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 11.1 ग्राम चिट्टा मामले में आरोपी युवती को जमानत दे दी। वहीं, एक अन्य मामले में 205 ग्राम चरस के आरोपी युवक को बरी कर दिया।

पहले मामले में विशेष अदालत ने माना कि बरामद नशे की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी की नहीं है। आरोपी युवती का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस आधार पर अदालत ने कहा कि आरोपी को आगे हिरासत में रखना उचित नहीं होगा। यह मामला औट थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

मामले के अनुसार एसटीएफ मंडी की टीम ने 15 जुलाई 2026 को नाग सैन स्थित एक घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से विवेक कुमार और कुल्लू निवासी किरण किंगोपा को पकड़ा। बिस्तर की तलाशी लेने पर तकिये के पास से 11.1 ग्राम चिट्टा मिला था।

अदालत ने इन शर्तों पर दी आरोपी को जमानत

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने माना कि वे नशे के आदी हैं। उन्होंने यह सामान व्यक्तिगत सेवन के लिए रखा था। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत केस दर्ज किया। अदालत ने युवती को 75 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया।

अदालत ने आरोपी को भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गवाहों को प्रभावित न करने और हर सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित रहने की शर्त रखी है। इसके अलावा मामले के अन्य पहलुओं की जांच भी पुलिस द्वारा जारी रखी गई है।

स्वतंत्र गवाह न होने पर युवक आरोपों से बरी

दूसरे मामले में सुंदरनगर स्थित विशेष अदालत ने दिल्ली निवासी पारस धींगरा को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने पुलिस जांच में कमियों, स्वतंत्र गवाह शामिल न करने और बयानों में विरोधाभास के आधार पर यह फैसला दिया। आरोपी को 2019 के मामले में राहत मिली है।

पुलिस के मुताबिक अप्रैल 2019 में गश्त के दौरान बस स्टैंड के पास एक संदिग्ध युवक को रोका गया था। तलाशी लेने पर उसके बैग से 205 ग्राम चरस बरामद होने का दावा किया गया था। हालांकि, अदालत में निष्पक्ष साक्ष्य पेश न होने के कारण आरोपी बरी हो गया।

Desh Raj
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