कांगड़ा में फ्लेवर्ड और कूलिंग तंबाकू उत्पादों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, डीएम ने 60 दिनों के लिए जारी किए सख्त आदेश

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Kangra News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में फ्लेवर्ड और कूलिंग इफेक्ट वाले धुआं रहित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह कड़ा फैसला लिया है। यह आदेश 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

कूललिप सहित सभी फ्लेवर्ड उत्पादों पर रोक

जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कूललिप फिल्टर टोबैको सहित वे सभी उत्पाद दायरे में आएंगे, जिनमें स्वाद या ठंडक बढ़ाने वाले एजेंट मिलाए जाते हैं। तंबाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है। ऐसे फ्लेवर युवाओं को निकोटीन की लत लगाने के लिए आकर्षित करते हैं, जिससे निर्भरता बढ़ती है।

भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण पाबंदी

स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। अब पूरे जिले में इन उत्पादों के भंडारण, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई और बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। थोक विक्रेताओं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों को इन सभी गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का फरमान सुनाया गया है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएम ने पुलिस अधीक्षकों, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सीएमओ और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जमीन पर कड़ा पहरा रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। आदेश की प्रतियां आम जनता की जानकारी के लिए सभी सरकारी दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई हैं।

Desh Raj
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