Delhi News: केंद्र सरकार ने छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘क्लोरफेनिरामाइन मेलेट’ और ‘फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड’ वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनका इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं होगा।
नई अधिसूचना के अनुसार अब इन दोनों साल्ट वाले सभी दवा संयोजनों पर यह नियम लागू होगा। इससे पहले सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को कुछ ही संयोजनों पर सीमित पाबंदी लगाई थी। विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों के बाद यह कड़ा फैसला लिया गया है।
चार साल से छोटे बच्चों के लिए दवाओं में जोखिम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों दवा संयोजनों का उपयोग चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। बाजार में इन दवाओं के सुरक्षित विकल्प पहले से मौजूद हैं। बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अब पूरे देश में यह प्रतिबंध प्रभावी कर दिया गया है।
दवा पैकेट और प्रचार सामग्री पर चेतावनी जरूरी
दवा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे उत्पाद के लेबल, पैकेजिंग पर्चे और प्रचार सामग्री पर साफ अक्षरों में चेतावनी लिखें। यह अधिसूचना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26ए के तहत जारी हुई है, जो गजट में प्रकाशित होने की तारीख से तुरंत लागू हो गई है।