New Delhi News: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 7 अक्टूबर 2026 को 1.15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने बाकी 85 लाख रुपये जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया है।
साल 2012 में अभिनेता ने अपनी एक फिल्म पूरी करने के लिए लोन लिया था। उसी से जुड़े चेक बाउंस मामले में बकाया राशि चुकाने के लिए अभिनेता को अब अपनी पैतृक संपत्ति बेचने की अनुमति मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के तुरंत भुगतान की व्यवस्था को ध्यान में रखा। अभिनेता की ओर से 2 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए डिमांड ड्राफ्ट के जरिए रकम जुटाने की जानकारी दी गई।
राजपाल यादव ने कोर्ट के समक्ष 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट पेश किए। बाकी 85 लाख रुपये का भुगतान उनकी संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति की ओर से 12 अक्टूबर तक किए जाने की बात कही गई है। कोर्ट ने इस व्यवस्था को देखते हुए संपत्ति बेचने की मंजूरी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं। इन्हें कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा। संपत्ति के खरीदार अनंत प्रकाश यादव ने कोर्ट में कहा कि वे 85 लाख रुपये सोमवार को जमा कर देंगे।
अदालत ने कहा कि 85 लाख रुपये जमा होने के बाद याचिकाकर्ता को शर्तों के मुताबिक राहत दी जाएगी। यह राहत प्रति दिन के आधार पर लागू होगी। शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिया कि बाकी रकम के भुगतान के लिए जल्द निश्चित समय सीमा तय की जाएगी।