इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर बाल संरक्षण विभाग की सख्ती, चार गानों पर लगी रोक

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Indore News: गायक दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर जिला बाल संरक्षण विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। शराब और हथियार संस्कृति को बढ़ावा देने वाले चार गानों को गाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बच्चों को मंच पर बुलाने और कारतूस वाली बेल्ट पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में 15 नवंबर को होने वाले मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट को लेकर प्रशासनिक सख्ती बढ़ गई है। दिलजीत के ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ के तहत यह कार्यक्रम C21 मॉल परिसर के ग्राउंड में प्रस्तावित है। इस आयोजन को लेकर जिला बाल संरक्षण विभाग ने संज्ञान लेते हुए कार्यक्रम स्थल प्रबंधन को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें गानों के चयन, मंच प्रस्तुति और वेशभूषा को लेकर कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

शराब और हिंसा को बढ़ावा देने वाले चार गानों पर रोक

जिला बाल संरक्षण अधिकारी की ओर से जारी आदेश में दिलजीत दोसांझ के चार लोकप्रिय गानों की प्रस्तुति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें ‘पटियाला पैग’, ‘5 तारा ठेके’, ‘जीभ विचों लब्बिया’ और ‘जट्ट उत्ते फायर करदा जिथे पाबंदी हथियारों दी’ शामिल हैं।

नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इन गानों के मूल रूप के साथ-साथ इनके शब्दों या बोल को बदलकर भी मंच पर नहीं गाया जा सकता। विभाग का कहना है कि ऐसे गीतों से कम उम्र के बच्चों और युवाओं पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।

बच्चों की मंच पर उपस्थिति और वेशभूषा पर भी पाबंदी

जारी दिशा-निर्देशों में केवल गानों तक ही सीमाएं तय नहीं की गई हैं, बल्कि मंच पर होने वाली गतिविधियों और गायक की वेशभूषा को लेकर भी शर्तें जोड़ी गई हैं। कॉन्सर्ट के दौरान किसी भी बच्चे को मंच पर बुलाने या उनके साथ प्रस्तुति देने पर रोक लगाई गई है।

इसके अलावा, दिलजीत दोसांझ के पहनावे पर भी आपत्ति जताई गई है। उन्हें सीने पर क्रॉस सिल्वर बुलेट बेल्ट या किसी भी प्रकार के नकली धातु के कारतूस (बुलेट्स) पहनकर प्रस्तुति न देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि गन कल्चर और हथियारों के प्रदर्शन को बढ़ावा न मिले।

हाईकोर्ट के आदेश के तहत चंडीगढ़ से मिली शिकायत पर कार्रवाई

यह प्रशासनिक कार्रवाई चंडीगढ़ निवासी डॉ. पंडितराव धरेनवर की लिखित शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत मिलने के बाद जिला बाल संरक्षण विभाग ने C21 एस्टेट ग्राउंड के प्रबंधन को यह नोटिस भेजा है। साथ ही इसकी सूचना इंदौर के जिलाधिकारी (कलेक्टर) और नगर निगम आयुक्त को भी प्रेषित की गई है।

नोटिस में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 22 जुलाई 2019 के उस आदेश का संदर्भ दिया गया है, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब, नशीले पदार्थों, हिंसा और हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इससे पहले इस कॉन्सर्ट को लेकर सुरक्षा से जुड़ी धमकियां भी सामने आई थीं, जिसके बाद दिलजीत ने वीडियो जारी कर इंदौर में प्रस्तुति देने की प्रतिबद्धता जताई थी। अब बाल संरक्षण विभाग के इस कदम के बाद आयोजकों को तय नियमों के तहत ही कार्यक्रम संचालित करना होगा।

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