भदोही में 5वीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले हेडमास्टर को 5 साल की जेल, लगा भारी जुर्माना

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Bhadohi News: उत्तर प्रदेश के भदोhi जिले की पॉक्सो अदालत ने 5वीं कक्षा की मासूम छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।

विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश ने 56 वर्षीय आरोपी हेडमास्टर संदीप गुप्ता को दोषी करार दिया। अदालत ने इस मामले में कठोर फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेजने और जुर्माना भरने का आदेश दिया।

जुर्माने की 90 फीसदी राशि पीड़िता की मां को देने का आदेश

अदालत ने मानवीय और न्यायपूर्ण रुख अपनाते हुए जुर्माने की कुल 60 हजार रुपये की राशि में से 90 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित बच्ची की मां को देने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है, ताकि पीड़ित परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल मिल सके।

भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सुरियावां थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 11 वर्षीय छात्रा की मां ने 12 अप्रैल 2024 को आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी।

कॉपी जांचने के बहाने बुलाकर की थी अश्लील हरकत

पीड़िता की मां का आरोप था कि प्रधानाध्यापक ने कॉपी जांचने के बहाने मासूम बच्ची को अपने पास बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पूरी की और अदालत में ठोस सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत देखने के बाद आरोपी को दोषी पाया और 5 साल की सजा सुनाई।

Desh Raj
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