Delhi News: डाबर इंडिया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। FSSAI ने कंपनी को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे उत्पादों पर ‘100 प्रतिशत’ का दावा करने से रोक दिया था। डाबर के सीनियर वकील ने चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने इसे लिस्ट कराया।
यह याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने लिस्ट की गई है। इससे पहले FSSAI ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी थी। उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को ‘100 प्रतिशत’ दावे वाले उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का आदेश जारी किया था। इसमें एप्पल साइडर विनेगर, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल और नारियल पानी शामिल हैं।
FSSAI का नियम उल्लंघन का आरोप और डाबर का पक्ष
फूड सेफ्टी रेगुलेटर के अनुसार, ‘100 प्रतिशत’ दावों का इस्तेमाल FSS (विज्ञापन और दावे) रेगुलेशन, 2018 का स्पष्ट उल्लंघन है। रेगुलेटर का कहना है कि ये दावे अस्पष्ट हैं और इनकी आसानी से पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसे विज्ञापनों से आम उपभोक्ताओं के गुमराह होने की काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है।
दूसरी तरफ डाबर इंडिया ने अपनी याचिका में कहा कि FSSAI का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कंपनी को बिना किसी पूर्व ‘कारण बताओ नोटिस’ या सुनवाई का अवसर दिए बिना ही यह आदेश जारी कर दिया गया। डाबर का तर्क है कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई कानूनी प्रावधानों का भी उल्लंघन करती है।
डाबर ने कहा कि FSSAI के पास ऐसे रोक लगाने वाले आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आदेश बिना किसी सोच-समझ और स्पष्टीकरण के जारी हुआ है। बाजार में कई अन्य बड़ी कंपनियां भी अपने खाद्य उत्पादों के लिए ‘100%’ शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से कर रही हैं।
कंपनी का यह भी मानना है कि FSSAI को यह आदेश सार्वजनिक रूप से जारी नहीं करना चाहिए था। इस सार्वजनिक कदम से डाबर ब्रांड की बाजार में ‘नकारात्मक छवि’ बनी है। हालांकि, रेगुलेटर ने पहले कंपनी की वेबसाइट पर ऐसे कई भ्रामक दावों की पहचान करने की बात कही थी।
FSSAI ने पाया था कि वेबसाइट पर ‘100% नेचुरल’, ‘100% प्योर’ और ‘100% ऑर्गेनिक’ जैसे दावे किए जा रहे थे। इसके बाद ही अथॉरिटी ने डाबर को इन सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया था। साथ ही कंपनी को 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था।