New Delhi News: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने नियमों का उल्लंघन करने पर प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों पर कड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले खतरनाक केमिकल बेचने के मामले में अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 10-10 लाख रुपये तथा जियो मार्ट पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नियामक संस्था के अनुसार ये सभी प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट्स पर साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड नाम का अनरजिस्टर्ड कृषि रसायन बेच रहे थे। आयोग ने 22 सितंबर को जारी अपने आदेश में इन तीनों कंपनियों को इस केमिकल की बिक्री और प्रचार तुरंत बंद करने का सख्त निर्देश जारी किया है।
आंतरिक ऑडिट करने और 15 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश
उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स का इंटरनल ऑडिट करने को कहा है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले या ग्राहकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले उत्पाद लिस्ट न हों। तीनों प्लेटफॉर्म्स को 15 दिनों में अपनी अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी।
यह पूरी कार्रवाई केंद्रीय कृषि मंत्रालय से मिली आधिकारिक शिकायत के बाद शुरू की गई थी। दरअसल ‘क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया’ ने इस गैरकानूनी बिक्री को लेकर मंत्रालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने विस्तृत जांच शुरू की।
कीटनाशक कानून की सूची में शामिल नहीं है यह केमिकल
कृषि मंत्रालय ने जांच में पुष्टि की कि साइक्लोसिनोन नाम का यह रसायन कीटनाशक अधिनियम 1968 के शेड्यूल में बिल्कुल शामिल नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि उत्पाद की जरूरी सुरक्षा, गुणवत्ता और जैविक प्रभाव की कानूनी जांच नहीं हुई थी। इस तरह इसे गैरकानूनी रूप से बिना अनुमति के बेचा जा रहा था।