हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर सभी कर्मचारियों के डेपुटेशन रद्द, हार्ड एरिया और ट्राइबल क्षेत्रों में लौटना अनिवार्य

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के डेपुटेशन के खेल पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह ब्रेक लग गया है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों में डेपुटेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। सोमवार से संबंधित कर्मचारियों ने अपनी मूल पोस्टिंग वाली जगहों पर जॉइनिंग देना शुरू कर दिया है।

निदेशालयों से कर्मचारियों की रवानगी, ट्राइबल क्षेत्रों में भरेंगे पद

शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा डेपुटेशन के मामले सामने आए थे। स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में जमे करीब 20 कर्मचारियों को तुरंत उनके मूल स्टेशनों के लिए रवाना कर दिया गया है। इस सख्ती के बाद अब हार्ड और जनजातीय क्षेत्रों के खाली पड़े पदों पर स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित होगी।

लंबे समय से दुर्गम क्षेत्रों के बजाय शहरों या निदेशालयों में जमे कर्मचारियों की वापसी से दूरदराज के स्कूलों में व्यवस्था सुधरेगी। हालांकि, निदेशालयों में अचानक स्टाफ की कमी दर्ज की गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की है, जिससे स्वीकृत पदों की वास्तविक जरूरत भी स्पष्ट होगी।

वेतन बिल के लिए डीडीओ का प्रमाणपत्र अनिवार्य, सर्विस बुक पर सख्ती

नई व्यवस्था के तहत अब संबंधित डीडीओ को प्रमाणित करना होगा कि कर्मचारी ने उसी स्टेशन पर वास्तविक रूप से ड्यूटी की है। बिना इस सर्टिफिकेट के ट्रेजरी से वेतन बिल पास नहीं होगा। इसके साथ ही गलत प्रमाणन पर सख्त कार्रवाई होगी और कर्मचारी की सर्विस बुक में पूरी तैनाती दर्ज की जाएगी।

Desh Raj
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