वीडियोकॉन दिवाला मामला: सुप्रीम कोर्ट एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ वेणुगोपाल धूत की याचिका पर सुनवाई को तैयार

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Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। याचिका में वीआईएल और वीओवीएल कंपनियों की अलग-अलग दिवाला कार्यवाही बरकरार रखने के एनसीएलएटी के फैसले को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर तय की अगली तारीख

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने धूत की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। धूत ने एनसीएलएटी के 14 मई के आदेश को चुनौती दी है।

एनसीएलएटी ने पलटा था एनसीएलटी का पुराना फैसला

इससे पहले एनसीएलटी ने दोनों कंपनियों की दिवाला प्रक्रिया एक साथ चलाने का आदेश दिया था। हालांकि एनसीएलएटी ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। एनसीएलएटी का मानना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और तेल-गैस का कारोबार अलग होने से दोनों की प्रक्रिया अलग होनी चाहिए।

बीपीआरएल ने किया वीओवीएल का अधिग्रहण

बीपीसीएल की कंपनी बीपीआरएल ने जून 2024 में एनसीएलटी की मंजूरी के बाद वीओवीएल का अधिग्रहण कर लिया था। वहीं वीआईएल की दिवाला प्रक्रिया अभी पेंडिंग है। एनसीएलएटी के अनुसार लेंडर्स कमेटी के बिजनेस फैसलों में ट्रिब्यूनल को दखल नहीं देना चाहिए।

साल 2012 के संयुक्त कर्ज से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला 2012 का है जब दोनों कंपनियों ने एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंक ग्रुप से कर्ज लिया था। साल 2016-17 में वीआईएल को सह-ऋणी से हटाकर कॉर्पोरेट गारंटर बनाया गया था ताकि विदेशी और घरेलू कारोबार की समस्याओं को अलग रखा जा सके।

Desh Raj
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